केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया(मार्क्सवादी) के मुखपत्र में पार्टी ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की आलोचना की है. मुखपत्र में कहा गया है कि राज्यपाल को संविधान के अनुसार ही काम करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत आधार पर. संविधान सरकार पर यह दबाव नहीं डालता है कि सरकार हर दिन की गतिविधि को राज्यापल को सूचित करे. अनुच्छेद 167 यह कहता है कि मुख्यमंत्री का यह दायित्व है कि वह राज्यपाल को सूचित करे. इसके अनुसार मुख्यमंत्री कैबिनेट के निर्णयों की केवल सूचना राज्यपाल को दे सकते हैं.
CPM की राज्यपाल आरिफ मोहम्मद को नसीहत- संविधान के दायरे में करें काम